तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार में तीन तलाक पर अगले छह महीने तक के लिए रोक लगा दी है. संसद जब तक इस पर कानून नहीं लाती तब तक ट्रिपल तलाक पर रोक रहेगी. कोर्ट ने केंद्र सरकार को संसद में इसे लेकर कानून बनाने के लिए कहा है. कोर्ट में 3 जज इसे अंसवैधानिक घोषित करने के पक्ष में थे, वहीं 2 जज इसके पक्ष में नहीं थे.
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