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बाल विवाह पीड़ितों के पास कौन-कौन से कानूनी अधिकार हैं?

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फूलका ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के कई तरीके हैं. एक बच्चा जिसे इसके लिए मजबूर किया जा रहा है, उसे स्कूल में अपने स्कूल के शिक्षकों या चाइल्ड लाइन (1098) और कैलाश सत्यार्थी के हेल्पलाइन नंबर (18001027222) पर संपर्क करना चाहिए. इसके अतिरिक्त, लोग जिला मजिस्ट्रेट के पास भी इसकी शिकायत कर सकते हैं. बाल विवाह की सूचना अपने-अपने क्षेत्र की पुलिस को भी दी जा सकती है और ऐसा पड़ोसी या कोई रिश्तेदार गुमनाम रहकर भी कर सकता है. बाल विवाह में शामिल होने वालों पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना है. इसे रोकना हर किसी की  ज़िम्मेदारी है. 

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