Delhi Air Pollution: दिल्ली में शनिवार को लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता ‘गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई. सुबह नौ बजे एक्यूआई 407 रहा. वहीं शाम होते-होते ये 464 तक पहुंच गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ‘सीमर ऐप' में यह जानकारी दी गई है.एक्यूआई 0-50 के बीच ‘अच्छा', 51-100 के बीच ‘संतोषजनक', 101-200 के बीच ‘मध्यम', 201-300 के बीच ‘खराब', 301-400 के बीच ‘बेहद खराब' और 401-500 के बीच रहने पर ‘गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.
दिल्ली में वायु प्रदूषण के ‘गंभीर' श्रेणी में पहुंचने के बाद सरकार ने ई-बस और सीएनजी से चलने वाली बस को छोड़कर अंतरराज्यीय बसों के यहां प्रवेश पर शुक्रवार को प्रतिबंध लगा दिया. इसके अलावा बीएस 3 पेट्रोल, बीएस 4 डीजल चार पहिया वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है और उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा बृहस्पतिवार को घोषित की गई चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तीसरे चरण के तहत ये प्रतिबंध लगाए गए हैं. ग्रैप के तीसरे चरण के तहत दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है.इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर लगातार सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है.
शुक्रवार को दिल्ली यातायात पुलिस ने बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर लगभग 550 चालान जारी किए, जिससे जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों के पहले दिन एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा बीएस 3 पेट्रोल, बीएस 4 डीजल चार पहिया वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है और उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की और शुक्रवार को 4,855 वाहनों पर कुल 4.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
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