दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Pollution) काफी सख्त है. अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे. मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि राजधानी में ट्रकों की एंट्री कैसे रोकी जा रही है. इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी मालवाहक वाहनों को रोका जा रहा है. इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायणन ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वीडियो में ट्रक वाले कह रहे हैं कि पुलिस को 200 रुपये देकर एंट्री कर रहे हैं.दिल्ली में अभी ग्रैप-4 लागू है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि GRAPE 4 को हटाए जाने पर सोमवार को विचार किया जाएगा.
दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि पिछले आदेश का अनुपालन दिखाया जाए, जिसमें हमने कहा था कि आप टीमें बनाएं और सुनिश्चित करें कि इन चीजों की निगरानी हो और उन पर नियंत्रण रखा जाए. आपका हलफनामा बहुत अस्पष्ट है. यह भी नहीं बताया कि कितने चेकपोस्ट बनाए हैं. अगर वहां तैनात अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं की छूट के बारे में पता नहीं है तो आप जो प्रतिबंध बता रहे हैं वह पूरी तरह से मनमाना है. सभी कर्मचारियों को स्पष्ट बताया जाए कि क्या सामान लेकर जा रहे ट्रकों की एंट्री हो सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 18 नवंबर से अभी तक की 113 एंट्री की सीसीटीवी फुटेज एमिकस को दिए जाने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि बाकी एंट्री पर कोई ट्रकों को रोकने वाला नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को लेकर 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है.
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Written by: समरजीत सिंह© Copyright NDTV Convergence Limited 2024. All rights reserved.