कोरोना के दौर में सरकार ने कहा है कि अल्कोहल वाले सैनेटाइजर पर जीएसटी 18% ही लगेगा. यह फैसला जीएसटी पर कठिन एडवांस रूलिंग कमेटी का है. दरअसल इस पर गोवा की एक सैनेटाइजर कंपनी इसके खिलाफ अपील की थी. कंपनी ने दलील दी थी हैंड सैनेटाइजर अनिवार्य वस्तु एक्ट के तहत आता है इसलिए इसे जीएसटी से मुक्त रखना चाहिए.
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