निर्मला सीतारमण ने कहा, 'हमने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है. इसमें सिर्फ तीन बदलाव किए गए हैं. ये सितंबर तक लागू रहेगा. दूसरा हमने इलेक्ट्रिक उपकरण, जो क्षमादान में इस्तेमाल किए जाते हैं, उस पर GOM की सिफारिश जोकि 12 फीसदी थी, हमने उसे 5 प्रतिशत कर दिया है. कोरोनावायरस की वैक्सीन पर जीएसटी 5 फीसदी ही रहेगा.'
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