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5 की बात: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- निजी उपयोग के कंसंट्रेटर पर IGST न लगे

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर पर बड़ी राहत दी दै. हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला करते हुए व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर IGST लगाने को असंवैधानिक करार दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा ऑक्सीजन कन्संट्रेटर के आयात पर टैक्स लगाना असंवैधानिक है. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी है. अदालत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को शपथपत्र (अंडरटेकिंग) देना होगा कि वो उसका व्यावसायिक उपयोग नहीं करेगा.

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