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घर किराए पर GST को लेकर सरकार ने दिया स्‍पष्‍टीकरण, जानिए किसे देना होगा टैक्‍स 

18 जुलाई से लागू नए जीएसटी नियमों के तहत किराए पर 18 प्रतिशत जीसएटी को लेकर लोगों में काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई है. ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर घूम रही है कि हर तरह के किराए पर जीएसटी देना होगा. आज सरकार ने इस पर स्‍पष्‍टीकरण दिया है.