जीएसटी - स्वास्थ्य और शिक्षा सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर
जीएसटी - स्वास्थ्य और शिक्षा सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने नई कर की दरें निर्धारित कर दी हैं. बता दें कि सरकार ने जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से लागू करने का लक्ष्य रखा है. सेवाओं के लिए चार दर स्लैब 5,12,18,28 प्रतिशत की रहेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी आने के बाद मोबाइल, डीटीएच और इंटरनेट सर्विस महंगी हो जाएंगी.