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20 लाख सालाना से कम का कारोबार रहेगा GST के दायरे से बाहर

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में इससे जुड़ी पेचीदगियों पर चर्चा हुई. बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच थ्रेसहोल्ड लिमिट पर सहमति बन गई है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये तय हुआ है कि 20 लाख सालाना से कम का कारोबार जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, वहीं उत्तर-पूर्वी राज्य और दूसरे पहाड़ी राज्यों में 10 लाख से कम का कारोबार इस कानून के दायरे से दूर रहेगा.