जीएसटी की मार कबाड़ियों से लेकर रिसाइक्लिंग के व्यापार तक सब पर पड़ी है. कबाड़ बेचने पर भी 18 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया था. लेकिन जीएसटी परिषद की बैठक में इसकी समीक्षा कर इसे घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इस बदलाव से कबाड़ से जुड़े काम करने वालों को राहत मिली है.