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दिल्लीवालें ध्यान दें, पुराने वाहनों पर रोक, बिना PUC नो फ्यूल, जानें आज से क्या-क्या बदल गया

दिल्लीवालें ध्यान दें, पुराने वाहनों पर रोक, बिना PUC नो फ्यूल, जानें आज से क्या-क्या बदल गया
delhi air pollution

Highlights

  1. दिल्ली में भारी वायु प्रदूषण के कारण 18 दिसंबर से 5 नए नियम लागू किए गए हैं, जिनमें पुराने वाहनों पर रोक शामिल
  2. बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. प्रदूषण नियंत्रण को सख्ती से लागू किया जाएगा
  3. निर्माण सामग्री ले जाने रहे भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है, कड़ी निगरानी होगी
नई दिल्ली: 

Delhi Air Pollution News Today: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक पिछले एक महीने से भारी वायु प्रदूषण की जो मार पड़ रही है, उससे हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं. रही सही कसर सर्दी में कोहरे और प्रदूषणकारी कणों से बने स्मॉग ने पूरी कर दी है. दिल्ली में भारी वायु प्रदूषण के बीच आज 18 दिसंबर से 5 बड़े नियम लागू हो रहे हैं.पुराने वाहनों पर रोक, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के तेल न मिलने और ऑफिसों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम लागू होगा.इससे पहले एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के नियम लागू कर दिए थे. इसमें निर्माण कार्य पर रोक के साथ भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लागू किया गया है.

  • 12 लाख पुराने वाहनों (बीएस-6 से कम के) के दिल्ली में रोक, नियम उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना
  • No PUC, No Fuel  पॉलिसी लागू, दिल्ली के बाहर की BS-6 के अलावा कोई गाड़ी दिल्ली नहीं आ पाएगी 
  • पुराने वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिस टीमें रहेंगी 126 चेक प्वाइंट पर, 37 प्रखर वैन टीमें
  • आरटीओ, नगर निगम और खाद्य विभाग के लोग पेट्रोल पंप पर तैनात रहेंगे 
  • PUC जांचने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे के अलावा, वायस अलर्ट की मदद
  • भवन निर्माण सामग्री लाने वाले वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगेगा 
  • फायर ब्रिगेड, पुलिस, एंबुलेंस और आवश्यक सामान पहुँचाने वाली गाड़ियां प्रतिबंध से बाहर
  • 100 ट्रैफिक जाम के हॉट स्पॉट पर गूगल मैप के जरिये जाम खत्म करने की रणनीति

1. 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम 18 दिसंबर से लागू होगा. यानी आधे कर्मचारी ऑफिस में रहेंगे और आधे घर से काम करेंगे. कंपनियां और कार्यालय रोटेशनवाइज या रोस्टर के हिसाब से ये तय कर सकता हैं. इसकी निगरानी के लिए दिल्ली सरकार ने समिति बनाई है.इस अनिवार्य नियम का उल्लंघन करने पर कार्यालयों को जुर्माने की चेतावनी दी गई है. हालांकि ये नियम केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है. दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम का ये आदेश आपात सेवाओं जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, अस्पताल आदि में लागू नहीं होगा.

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2. बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल-डीजल नहीं

दिल्ली में आज से जिस भी वाहन के पास नो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट यानी पीयूसी नहीं होगा, उसे पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल न देने का आदेश जारी किया गया है. 17 दिसंबर को इस आदेश की घोषणा होते ही PUC बनवाने वालों की लाइन हर जगह नजर आई. पेट्रोल पंप मालिकों ने इस आदेश को लागू करने के लिए सुरक्षा की मांग की है, ताकि किसी हंगामे से बचा जा सके. ट्रैफिक पुलिस प्रदूषण प्रमाणपत्र की चेकिंग भी बढ़ाएगी.

3. कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले वाहन बैन

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में निर्माण सामग्री से भरे भारी वाहनों को एंट्री नहीं दी जाएगी. ऐसे वाहनों को सीमा पर ही रोक दिया जाएगा. निर्माण कार्यों पर पहले ही रोक है.दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा है कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाले वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी. मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मटीरियल ले जाने वाले ट्रकों पर भी बैन लगा दिया गया है… मैं दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों से अपील करता हूं कि वे ऐसे वाहन लाएं जो भारत स्टेज 6 (BS6) एमिशन स्टैंडर्ड का पालन करते हों.'

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4. पुराने वाहनों पर रोक

दिल्ली में दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है. BS-6 इंजन कैटेगरी  से निचली श्रेणी के वाहनों पर पाबंदी रहेगी. दिल्ली से बाहर पंजीकृत जो भी ऐसे वाहन हैं, उन्हें राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. अगर आपके पास भी 8-10 साल पुरानी गाड़ी है तो तुरंत चेक करा लें, कहीं आपका वाहन बीएस-4, बीएस-5 जैसी कैटेगरी का तो नहीं है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ की टीमें जगह-जगह चेकिंग के लिए तैनात रहेंगी.

air pollution in delhi

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5. BS 4 से पुराने वाहन सीज किए जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को लेकर अपने आदेश में बदलाव किया है. दिल्ली-NCR में सिर्फ BS 4 और उसके बाद के नए वाहनों को ही छूट मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश अनुसार, दिल्ली में BS-4 से पुरानी गाड़ियों की एंट्री बंद हो जाएगी. BS-4 से पुराने वाहनों को दिल्ली में सीज किया जा सकता है. 

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