Trucks Entry Fee Delhi: दिल्ली की हवा को साफ रखने की कोशिशों के तहत एक बड़ा फैसला लागू हो गया है. अब राजधानी में प्रवेश करने वाली कमर्शियल गाड़ियों को पहले के मुकाबले ज्यादा एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) चुकाना होगा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम ने नए रेट लागू कर दिए हैं. इसका सीधा असर ट्रकों और भारी वाहनों पर पड़ेगा, जिन्हें अब दिल्ली में घुसने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी.
दिल्ली नगर निगम ने सर्कुलर जारी कर ECC के बदले हुए रेट लागू कर दिए हैं. नए नियमों के तहत हल्की और भारी कमर्शियल गाड़ियों दोनों के चार्ज में बड़ी बढ़ोतरी की गई है. अधिकारियों के मुताबिक, ये दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं और एंट्री पॉइंट्स पर वसूली भी शुरू हो गई है.
नए नियमों के अनुसार अब
ECC दरअसल एक पॉल्यूशन कंट्रोल चार्ज है, जिसका मकसद दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली डीजल गाड़ियों की एंट्री को हतोत्साहित करना है. सरकार चाहती है कि भारी और प्रदूषणकारी वाहन दिल्ली के भीतर आने के बजाय पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें, ताकि राजधानी की हवा पर दबाव कम हो.
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है. एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 12 मार्च 2026 को कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. कोर्ट ने इसे “उचित और न्यायसंगत” बताते हुए तुरंत लागू करने के निर्देश दिए.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि बढ़े हुए ECC रेट तुरंत लागू किए जाएं. एक समान टोल कलेक्शन सिस्टम सुनिश्चित किया जाए. ट्रैफिक और राजस्व पैटर्न का अध्ययन किया जाए. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समन्वय किया जाए.
कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम ने अपने टोल ऑपरेटरों को तुरंत नए चार्ज वसूलने के निर्देश दिए हैं. अब दिल्ली में प्रवेश करने वाली कमर्शियल गाड़ियों से एंट्री पॉइंट पर ही बढ़ा हुआ ECC लिया जा रहा है.
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Reported by: किशोर कुमार रावत, Edited by: गीतार्जुन© Copyright NDTV Convergence Limited 2026. All rights reserved.