पिछले कुछ सालों से सर्दियों के दौरान दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफी बढ़ोतरी देखी गई है. लेकिन इस बार खतरनाक स्थिति पर नकेल कसने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है. इसी को ध्यान में रखते हुए “प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क” जारी किया गया. इसके जरिए राज्य सरकार का मकसद सख्त कदमों की मदद से प्रदूषण बढ़ने से पहले ही उसे कंट्रोल करना है. दरअसल, सरकार के इस फैसले का मकसद पुरानी गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर बैन लगाना है. नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली में नॉन-बीएस 6 कमर्शियल वाहनो की एंट्री एक नवंबर 2026 से बैन हो जाएंगी. यह बैन 31 जनवरी 2027 तक रहेगा.
1 नवंबर 2026 से लागू होगा प्रतिबंध
नए नियमों के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक नॉन-बीएस 6 कमर्शियल व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी. यह प्रतिबंध दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड व्हीकल्स पर लागू होगा. इसका सीधा असर पुराने कमर्शियल व्हीकल्स की आवाजाही पर पड़ेगा.
News Alert ! Entry of non-BS VI commercial vehicles registered outside Delhi to be banned in capital from Nov 1-Jan 31 under anti-pollution measures: CM. pic.twitter.com/tIMUDC9DSf
— Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2026
किन व्हीकल्स को मिलेगी छूट?
PUCC के बिना नहीं मिलेगा फ्यूल
दिल्ली सरकार के मुताबिक, अब केवल वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) वाले व्हीकल्स को ही पेट्रोल पंप से फ्यूल मिलेगा. हालांकि इस नियम की सटीक तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है.
पार्किंग और दूसरी पाबंदियां भी सख्त होंगी
सर्दियों में प्राइवेट व्हीकल्स के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग चार्ज भी बढ़ाया जाएगा. 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक ऑथोराइज पार्किंग के लिए दोगुना चार्ज देना होगा. इसके अलावा खुले में कूड़ा जलाने, बायोमास बर्निंग और निर्माण कार्यों में धूल कंट्रोल को लेकर भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम पहले से इसलिए उठाए गए हैं, ताकि आम लोगों और व्यवसायों को तैयारी का उचित समय मिल सके. सरकार का लक्ष्य है कि समय रहते सख्त नियम लागू कर दिल्ली की हवा को बेहतर बनाया जा सके.
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