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शेल्टर होम में प्रवासियों को खाना, पानी, दवा आदि सुविधाएं दी जाएं : सुप्रीम कोर्ट

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) पर काबू पाने के लिए लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई. केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि जिनमें भी वायरस के लक्षण पाए गए हैं उनको क्वॉरंटाइन में भेज दिया गया है और जिनमें कोई लक्षण नही हैं उनको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया है. इसके साथ ही एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम चलाया गया, ताकि 14 दिनों के लिए किसी भी यात्री की देखरेख की जा सके. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को अहम निर्देश दिए.