अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Blocks From US Presidential Polls) को कोलोराडो कोर्ट ने पिछले दिनों अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के प्राथमिक मतदान से अयोग्य करार दे दिया था. अब कोलोराडो के बाद एक और राज्य ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव से रोक दिया है. दरअसल शीर्ष चुनाव अधिकारी ने जनवरी 2021 में यूएस कैपिटल पर हुए हमले में शामिल होने की वजह से उनको चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया था. पहले कोलोराडो और अब अमेरिकी राज्य मेन ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव से रोक दिया.
मेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना बेलोज़ ने अपने फैसले में कहा कि 6 जनवरी, 2021 की घटनाएं "तत्कालीन राष्ट्रपति के आदेश पर, और उनकी जानकारी में और उनके समर्थन से हुईं." फैसले में कहा गया, "अमेरिकी संविधान सरकार की नींव पर हमले को बर्दाश्त नहीं करता. मुझे प्रतिक्रिया में कार्रवाई करने की जरूरत है." बता दें कि अमेरिकी राज्य मेन कोलोराडो में शामिल हो गया है, जिसने इस महीने की शुरुआत में ट्रंप को अपने रिपब्लिकन प्राइमरी से अयोग्य घोषित कर दिया था. जिसके बाद ट्रंप ने इस आदेश को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी.
कोलोराडो और मेन के फैसलों को अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत लागू किया गया, यह कानून देश की रक्षा के लिए विद्रोह में शामिल होने वाले शपथ लिए हुए किसी भी व्यक्ति को पद से रोकता है. वहीं ट्रंप के अभियान ने बेलोज़ के फैसले को चुनाव में चोरी की कोशिश और अमेरिकी मतदाता को मताधिकार से वंचित करने का की कोशिश बताया.
ट्रंप अभियान के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने एक बयान में कहा, "कोई गलती न करें, ये पक्षपातपूर्ण चुनाव हस्तक्षेप की कोशिश अमेरिकी लोकतंत्र पर एक शत्रुतापूर्ण हमला है." उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर "सत्ता पर उनकी पकड़ बनाए रखने के लिए सरकारी संस्थानों के बल पर अपनी कपड़ को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. चेउंग ने कहा कि ट्रंप मेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.
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