अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को मुंह बंद रखने के लिए पोर्न स्टार को चोरी छिपे 1 लाख 30 हजार डॉलर देने से संबंधित 34 मामलों में दोषी करार दिया गया है. मैनहट्टन कोर्ट की 12 सदस्यों की जूरी ने ट्रंप को दोषी करार दिया है. उनकी सजा पर सुनवाई 11 जुलाई को होगी. इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump Convicted) को अधिकतम 4 साल जेल हो सकती है. अब सभी के जहन में एक ही सवाल है कि अगर ट्रंप को सजा होती है तो क्या वह राष्ट्रपति चुनाव (US Presidential Elections) लड़ पाएंगे. अगर चुनाव लड़कर वह जीत भी गए तो क्या वह सरकार चला सकते हैं, क्या कहता है अमेरिका का कानून? ट्रंप को अगर सजा होती है तो अमेरिका में किसी पूर्व राष्ट्रपति पर आपराधिक मुकदमे की यह पहली घटना होगी. सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा?
34 मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अगर ट्रंप को सजा हो भी जाती है तो भी उनके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में कोई रोड़ा नहीं होगा. अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के कानून के मुताबिक इस तरह के अपराधियों पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है. कोई भी संवैधानिक प्रावधान ट्रंप को राष्ट्रपति रहते हुए जेल की कोठरी से सरकार चलाने से नहीं रोक सकेगा, हालांकि व्यवहारिक रूप से संकट जरूर पैदा होगा, जिसका समाधान कोर्ट को करना होगा.
अमेरिका में सजायाफ्ता व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और वह जेल से पद भी संभाल सकता है. जब कि भारत में इसके उलट अगर 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो सजायाफ्ता को चुनाव लड़ने का आधिकार नहीं होता है. रिप्रेजेंटेंशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 (1) और 8 (2) में चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किए जाने का जिक्र है.
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव करीब हैं, ऐसे में ट्रंप के ऊपर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है. अब सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप को मतदान करने का आधिकार मिलेगा. इस सवाल का जवाब यह है कि ट्रंप के लिए वोट देना मुश्किल हो सकता है. दरअसल ट्रंप का रजिस्ट्रेशन फ्लोरिडा में है. यहां पर सजा पाए किसी भी व्यक्ति को पैरोल और प्रोवेजन समेत अपनी सजा पूरी करनी होती है, उसके बाद भी वोट डालने का अधिकार मिलता है. क्यों कि चुनाव में कुछ ही महीने बाकी बचे हैं. ऐसे में यह संभावना कम ही है कि ट्रंप उससे पहले अपनी सजा पूरी कर पाएंगे.
ट्रंप की सजा को लेकर सवाल सभी के जहन में हैं. सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप को अब जेल जाना पड़ेगा. हालांकि वैसे तो मैनहट्टन में इस तरह के अपराध के लिए चार साल की सजा का प्रावधान है. लेकिन जिसने पहली बार अपराध किया हो, उसको आमतौर पर जेल की सजा नहीं दी जाती है. ऐसे में ये भी संभव है कि ट्रंप पर फाइन लगा दिया जाए या फिर उनको प्रोवेजन पर रखा जाए. ट्रंप को हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है. इसका कारण यह भी है कि पूर्व राष्ट्रपति की सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाना शायद जेल में संभव न हो सके, क्यों कि पूर्व राष्ट्रपति के साथ सीक्रेट सर्विस हमेशा मौजूद रहती है. इसीलिए उनको हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है.
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के बीच एक ऐतिहासिक फैसले में दोषी ठहराया गया है. एक पोर्न स्टार को चोरी छुपे पैसे देने के मामले में उनको दोषी ठहराया गया है. पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने ट्रंप के साथ यौन संबंध होने का आरोप लगाया था. ट्रंप पर आरोप था कि उन्होंने पोर्न स्टार को चुप रहने के लिए पैसे दिए और इसके लिए अपने व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की. उन्होंने वकील माइकल कोहेन को दी लीगत रकम के रूप में इस पैसे को दिखाया, जो न्यूयॉर्क राज्य के कानून के तहत एक अपराध है. उनको 34 आरोपों में से प्रत्येक के लिए जुर्माने से लेकर 4 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है.
ट्रंप को अगर जेल की सजा सुनाई जाती है, तो भी वे बाहर रह सकते हैं और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. अदालत से बाहर निकलते हुए ट्रंप ने कहा, "यह धांधली वाला मुकदमा था. यह अभी खत्म नहीं हुआ है." ट्रंप को 11 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी, जो रिपब्लिकन पार्टी कन्वेंशन से ठीक चार दिन पहले है. इसमें उन्हें औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाएगा. ट्रंप ने कहा कि असली फैसला नवंबर में होगा, जब राष्ट्रपति चुनाव होंगे.
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USAID Funding Case: अमेरिका का भारत के चुनाव में दखल? USAID फंडिंग को लेकर ट्रंप के बयान के बाद मचे घमासान की पूरी कहानी
Written by: प्रभांशु रंजनUSAID पर घमासान, ट्रंप ने कहा-'भारत के पास बहुत पैसा, हम 1.8 अरब क्यों दे रहे हैं?'
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Edited by: तिलकराजUSAID Funding Case: अमेरिकी संस्था यूएसएड की 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग पर ट्रंप के बयान से भारत में सियासी घमासान मचा है. भाजपा-कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. USAID फंडिंग का पूरा मामला क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी दक्षता विभाग के उस फैसले का बचाव किया है, जिसमें USAID के जरिए भारत को दी जाने वाली 1 अरब 80 करोड़ रुपये की मदद रोक दी गई है. यह मदद भारत में मतदान बढ़ाने के लिए दी जा रही थी.ट्रंप का कहना है कि भारत के पास बहुत पैसा है.
अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वह डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव हरा सकते थे, लेकिन पार्टी के कहने पर उन्हें पीछे हटना पड़ा.
देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है. यह एक तरह से दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति एलन मस्क को जवाब माना जा रहा था, जिन्होंने लेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे.
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एक्स के सीईओ एलन मस्क भारत की चुनाव प्रक्रिया के फैन हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए हैरानी जताई कि भारत में एक दिन में ही 64 करोड़ वोटों की गिनती हो गई.
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बॉन्डी ने लगभग 20 वर्षों तक अभियोजक के रूप में काम किया और उस दौरान उन्होंने अपराधियों के प्रति सख्त रुख अपनाया साथ ही फ्लोरिडा को लोगों के लिए सुरक्षित स्थान बनाया.