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बिहार: बीजेपी विधायक को कोटा जाने के लिए 'वीआईपी पास' मामले में नीतीश सरकार ने की कार्रवाई, अफसर को सस्‍पेंड किया

बिहार: बीजेपी विधायक को कोटा जाने के लिए 'वीआईपी पास' मामले में नीतीश सरकार ने की कार्रवाई, अफसर को सस्‍पेंड किया
ट्रेवल पास मामले में नवादा जिले के उप मंडल अधिकारी अन्‍नू कुमार को सस्‍पेंड किया गया है
पटना: 

Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस के कारण देश में जारी लॉकडाउन के बीच बिहार के एक बीजेपी विधायक (Bihar BJP MLA) को अपनी बेटी को राजस्‍थान के कोटा से लाने के लिए विशेष ट्रेवल पास जारी होने के मामले में नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार को आलोचना का शिकार बनना पड़ा था. बिहार के आरजेडी नेता तेजस्‍वी यादव व तेजप्रताप यादव के अलावा प्रशांत किशोर ने भी इस मामले में नीतीश पर निशाना साधा था. अब इस ट्रेवल पास मामले में कार्रवाई करते हुए नीतीश सरकार ने एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही ऐसे पासों के बारे में निर्णय लेने की शक्ति अब जिला मजिस्‍ट्रेट के पास होंगी.

बिहार प्रशासन की ओर से मंगलवार शाम जारी एक आदेश में सदर, नवादा जिले के उप-मंडल अधिकारी अन्नू कुमार (Annu Kumar) को निलंबित कर दिया गया है. वह 15 अप्रैल को भाजपा विधायक अनिल सिंह को पास जारी करने के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे थे. आदेश में कहा गया है कि अन्‍नू कुमार "अंतर-राज्यीय यात्रा को सुविधाजनक बनाने में पास जारी करने में लापरवाही के दोषी थे. लॉकडाउन अवधि के दौरान ऐसे पास असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जारी नहीं किए जाने थे.'

पास जारी होने के एक दिन बाद अनिल सिंह राजस्थान के लिए रवाना हो गए थे और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कोटा में कोचिंग कर रही अपनी 17 वर्षीय बेटी को वापस ले आए थे. विधायक ने दावा किया था कि बेटी डिप्रेशन में चली गई हैं और कोरोनो वायरस के कारण देश में लॉकडाउन जारी होने के बाद से अकेली है. कोरोना वायरस के चलते सभी यात्राएं और कक्षाएं सस्‍पेंड कर दी गई हैं. गौरतलब है कि बीजेपी विधायक के विशेष पास के मामले को लेकर नीतीश कुमार को काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी क्‍योंकि बिहार के सीएम ने कोटा में फंसे छात्रों को बसों से वापस लाने के दूसरी राज्‍य सरकारों के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई थी. मुख्‍यमंत्री नीतीश ने यूपी के इस कदम को "लॉकडाउन के साथ अन्याय" बताया था.अनिल सिंह राज्य विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक हैं और एक सरकारी वाहन में यात्रा करते हैं. उनके ड्राइवर को बिना मंजूरी के स्कॉर्पियो एसयूवी को राज्य से बाहर ले जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. विधायक ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी सरकारी कार का इस्तेमाल नहीं किया और निजी फॉर्च्यूनर कार से यात्रा की थी. हालांकि उन्होंने "सावधानी के तौर पर" दोनों वाहनों के लिए पास प्राप्त किए थे.

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न्यूज़रूम से