डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव धोखाधड़ी का मुकदमा अक्टूबर में शुरू नहीं होगा. रायटर्स के अनुसार, मामले से जुड़े एक न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को एक फैसले में कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाने की अनुमति उनके दो पूर्व वकीलों के बाद दी जाएगी. वाशिंगटन 2020 की चुनावी हार को पलटने की कोशिश के आरोप में ट्रंप पर यह मुकदमा चल रहा है.
फुल्टन काउंटी सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश स्कॉट मैकेफी ने ट्रंप के पूर्व वकील केनेथ चेसेब्रो और सिडनी पॉवेल के मुकदमे को डोनाल्ड ट्रंप और अन्य 16 सह-आरोपियों से अलग करने पर कानूनी मुद्दों का हवाला दिया. 2024 में राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए रिपब्लिकन पार्टी में सबसे आगे चल रहे ट्रंप के लिए मुकदमे की तारीख अभी तक तय नहीं है. न्यायाधीश ने संकेत दिया कि केस में अभी और परिवर्तन आ सकते हैं.
मैकेफी ने पहले संदेह जताया था कि सभी 19 आरोपियों पर एक साथ मुकदमा चलाया जा सकता है. ट्रंप पर अगस्त में एक अभियोग में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने और उनके सह-आरोपियों ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपनी हार को पलटने के लिए जॉर्जिया के चुनाव अधिकारियों पर दबाव बनाने की साजिश रची थी. मामले पर ट्रंप और अन्य आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है. पॉवेल और चेसेब्रो पर ट्रंप की चुनावी हार को पलटने के प्रयासों में मदद करने का आरोप है. इन दोनों ने पहले त्वरित सुनवाई की मांग की थी, जो 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली है.
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Written by: प्रभांशु रंजन© Copyright NDTV Convergence Limited 2025. All rights reserved.